28.1 C
Bhopal
Sunday, November 17, 2024

MP में संपत्ति और जलकर देने वालों को बड़ी राहत, अब होगा ये फायदा

Must read

भोपाल। एमपी में संपत्ति और जलकर देने वालों को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बड़ी राहत दी है। ऐसे लोगों की बकाया राशि पर 25 से 100% तक सरचार्ज माफ होगा। वहीं, वे 2 किश्तों में बकाया राशि जमा करवा सकेंगे। 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में यह छूट मिलेगी।

 

इस साल कुल 4 नेशनल लोक अदालतें लगेंगी। इनमें संपत्ति और जल कर से जुड़े मामले भी नगरीय निकाय रखेंगे। जहां उपभोक्ताओं की सरचार्ज की राशि माफ की जाएगी। यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर मिलेगी। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार तक बकाया है तो सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी।

 

टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75% तक छूट मिलेगी। टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50% तक छूट मिलेगी। छूट के लिए ये भी जरूरी यह छूट एक बार वन टाइम सेटलमेंट में ही मिलेगी। इस साल 12 मार्च, 14 मई, 13 अगस्त और 12 नवंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर मिलेगी। छूट की राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। जिसमें कम से कम 50% राशि लोक अदालत के दिन जमा करवानी होगी। लोक अदालत के दिन ही यह छूट मिलेगी।

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

error: Content is protected !!