बीजेपी विधायक के बेटे को डेढ़ साल की सजा,ये है मामला

नरसिंहपुर। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और नरसिंहपुर से भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे मणिनागेन्द्र सिंह पटेल उर्फ मोनू पटेल को कोर्ट ने एक प्रकरण में डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में मोनू पटेल के साथ उसके साथियों को भी डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई गई है और अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि मोनू पटेल का कम उम्र में ही काफी बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है और इसके विरुद्ध जिले के अलग-अलग थानों में कई गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज हैं। गोटेगांव निवासी मणिनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू पटेल को 3 दिन में दूसरी बार सजा हुई है।

 

जानकारी के अनुसार अभियोगी नरवारा निवासी चौधरी अशोक कुमार लोधी घटना दिनांक 13 मई 2011 की शाम गोटेगांव मंडी में थे। उसी समय अभियुक्त मोनू पटेल, योगेंद्र पटेल, जितेंद्र ठाकुर, दीपक सोनी, वीरू तिवारी वगैरह अन्य साथियों सहित आकर सभी ने मिलकर उससे मारपीट की। वह अपना बचाव करने लगा तो अभियुक्त ने हवाई फायर किया। आहत ने घटना के संबंध में लिखित शिकायत आवेदन पत्र थाना कोतवाली जिला नरसिंहपुर में दिये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना दर्ज कर संबंधित गोटेगांव थाना भेजा जहां एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर धारा 325 बढाई गई। 10 सालों तक चली सुनवाई के बाद 29 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंजुल सिंह ने मोनू पटेल व उसके चार साथियों को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

 

बता दें कि बीते 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब मणिनागेन्द्र पटेल उर्फ मोनू पटेल को कोर्ट से सजा सुनाई गई है। इससे पहले मारपीट के एक अन्य मामले में भी अपराधी मोनू पटेल को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था। इस मामलें में भी एक व्यक्ति तोडल सिंह के साथ मारपीट की थी वो भी फैसला होने तक धैर्य रखकर अडिग रहे और सजा करवाई।

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