भोपाल। हाईकोर्ट के नगरीय निकायों में आरक्षण पर रोक लगाने के मामले पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में निश्चित रूप से विलंब होगा, कोर्ट के ऑर्डर को पालन करने में सुप्रीम कोर्ट जाने में विलंब होगा।
MP में 1995 से पॉपुलेशन के आधार पर SC-ST को रिजर्वेशन दिया जाता है, हाईकोर्ट ने कहा है आरक्षण रोटेशन के आधार पर करिए। सरकार चर्चा करके निर्णय लेगी।वहीं अवैध कॉलोनियों को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को हम लीगलाइज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी कॉलोनियों पर कम्पाउंडिंग 20% कर रहे हैं।
अवैध कॉलोनी आगे न बनें उसके लिए सजा का प्लान किया जा रहा है। अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे