शिवपुरी। शिवपुरी में कोर्ट ने अपनी ही नाबालिग साली को हवस का शिकार बनाने वाले जीजा को 21 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ संजीव कुमार गुप्ता और एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने की। अभियाेजन के अनुसार घटना वाले दिन पीड़िता अपने घर पर अकेली थी, तभी उसका जीजा उसके घर पहुंच गया और पीड़िता को बहला फुसला कर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने डर के चलते घर पर यह घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पीड़िता गर्भवती हो गई और उसके पेट में दर्द होने लगा तो उसने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी।
जानकारी के अनुसार बात दे परिजनों की शिकायत पर आरोपी जीजा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया कर विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों और साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को 21 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।