टीकमगढ़। फर्जी शपथ पत्र देकर सहकारी संस्था में प्लाट लेने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने 17 सितंबर को भाजपा नेता और उनकी पत्नी पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रितेश भदौरा और उनकी पत्नी रिंकी भदौरा पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मामले की शिकायत सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष गोकुल प्रसाद यादव ने न्यायालय में दर्ज कराई थी। इसके पहले उन्होंने कोतवाली और एसपी दफ्तर में भी शिकायत की थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब न्यायालय ने इस मामले में भाजपा नेता और उनकी पत्नी पर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, शहर के मऊ चुंगी रोड पर सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति का गठन उप पंजीयक कार्यालय सहकारी संस्थाएं में साल 30 मार्च 1981 को कराया था। संस्था ने 8.3 एकड़ भूमि खरीदी। संस्था के संविधान के तहत सस्ते दामों पर भूखंड आवंटित किए गए। 10 फरवरी 2018 को रिंकी की पत्नी रितेश भदौरा ने सदस्य बनने के लिए संस्था में शपथ पत्र पेश किया। जिसमें उन्होंने स्वयं, पति और बच्चों के नाम किसी भी अन्य संस्था में शामिल नहीं होने और शहर में कहीं भी प्लॉट या मकान नहीं होने की बात कही। इस शपथ पत्र के आधार पर संस्था ने उन्हें सदस्यता देकर भूखंड आवंटित किया था।
गोकुल प्रसाद यादव ने बताया कि रिंकी और रितेश भदौरा की जांच में पाया गया कि खसरा नंबर 1572/2 रकबा 0.239 आरे का प्लाट राजीव जैन के साथ 2012 हिस्सेदारी में लिया है। साल 2015 में भी उन्होंने अनंतपुरा में आवासीय प्लाट खरीदा था। इसके अलावा शहर के बोरी दरवाजा में बहुमंजिला पुश्तैनी मकान भी है। जिसमें रीतेश भदौरा की हिस्सेदारी है। इस मामले में गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। केस की सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भूखंड आवंटित कराने के मामले में रितेश और उनकी पत्नी को दोषी पाया है। न्यायालय ने दोनों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।