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एमपी में 18+ को वैक्सीन लगवाने को लेकर सीएम ने दिए ये निर्देश

भोपाल | कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. राज्य में वैक्सीन के लिए अब आधार कार्ड (Aadhar Card) अनिवार्य नहीं होगा. ऑफलाइन डोज़ लगवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आई.डी कार्ड भी मान्य किये जाएंगे. बुधवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में निर्देश दिए.

सीएम शिवराज ने कहा कि वैक्सीन कोरोना वायरस के विरूद्ध सुरक्षा चक्र का कार्य करता है. प्रदेश में अभियान के रूप में वैक्सिनेशन का कार्य किया जाए. अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन

लगवाने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी. ग्रामीण वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर सीधे वैक्सीन लगवा सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में शाम चार बजे के बाद बाकी बची वैक्सीन को बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन के लगवाया जा सकेगा मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के वैक्सिनेशन में प्राथमिकता समूह बनाए जाएं. ऐसे लोगों को पहले वैक्सीन लगाया जाए, जो अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं. इनमें हाथ ठेले वाले, फेरी वाले आदि को शामिल किया जा सकता है. साथ ही छोटे बच्चों के माता-पिता को भी प्राथमिकता समूह में रखा जा सकता है.

 

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