भोपाल। सरकार ने मिसिंग क्रेडिट राशि को अब अभिदाताओं के खातों में जमा करने का निर्णय लिया है। अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत मिसिंग क्रेडिट की राशि अब अभिदाताओं के खातों में जमा की जाएगी। इस प्रक्रिया को 15 मार्च तक विशेष अभियान के तहत पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शनिवार को इस संबंध में विभागीय स्तर पर निर्देश दिए हैं।
राज्य शासन के तहत सिविल सेवा के पदों पर 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इसमें कर्मचारियों और सरकार के अंशदान को उनके Permanent Retirement Account Number (PRAN) में जमा किया जाता है। जिन सरकारी कर्मचारियों का अंशदान प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके PRAN में जमा नहीं हुआ, उनके लिए मिसिंग क्रेडिट (गुमशुदा कटौती) की समस्या उत्पन्न होती है।
इस समस्या का समाधान करने के लिए संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा IFMIS (इंटरग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) में एक नई सुविधा विकसित की गई है।
वल्लभ भवन के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, राजीव सिंह पवैया ने बताया कि वल्लभ कोषालय द्वारा उन कर्मचारियों के चालानों का सत्यापन किया जाएगा, जिन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की टीटी नगर, जहांगीराबाद, एमपी नगर, पंचानन और बरखेड़ी शाखाओं में अंशदान जमा किया है। वहीं, जिन कर्मचारियों ने स्टेट बैंक की विंध्याचल, शिवाजी नगर, HET SME गोविंदपुरा, महावीर नगर और हबीबगंज शाखाओं में अंशदान जमा किया है, उन्हें विंध्याचल भवन स्थित कोषालय में आकर चालान का सत्यापन कराना होगा।
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