बांधवगढ। बांधवगढ टाइगर रिजर्व के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वन्य प्राणियों से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार की ओर से मिलने वाली राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दिया गया है। किसानों की फसलों को वन्य प्राणी नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रति हैक्टेयर मिलने वाली राशि भी बढ़ाई गई है।
अब तक वन्य प्राणियों से हमले के कारण किसी की मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि महज चार लाख रुपये दी जाती थी। इससे आश्रित परिवार का गुजर-बसर नहीं हो पाता था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की राशि को दोगुना करने की घोषणा की है। किसानों के लिए भी वन्य प्राणियों की वजह से फसलों का नुकसान होने पर राशि बढ़ा दी गई है। अब सिंचित भूमि पर 50% फसलों का नुकसान होने पर मुआवजा राशि 30 हजार प्रति हैक्टेयर दी जाएगी। वहीं, असिंचित जमीन पर मुआवजा राशि 16 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर दी जाएगी।
वनवासी समाज के हितों से जुड़ा पेसा अधिनियम 15 नवम्बर से मध्यप्रदेश में लागू होना है। आधिकारिक रूप से इसे शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के मंच से लागू किया जाएगा। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपद4 मुर्मू भी मौजूद रहेंगी। इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री संभाग में प्रवास पर है।