सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव पर कही ये बड़ी बात

भोपाल। कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन संबंधित अध्यादेश 2021 का समर्थन भी कर दिया है। गृह मंत्री ने बताया कि अब पंचायतों के चुनाव 2019 से पहले के परिसीमन के अनुसार ही होंगे। इसके साथ ही 2014 में हुए पदों के आरक्षण मान्य रहेगा।

 

बता दें कि दो दिन पहले शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया था। सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना रविवार देर शाम जारी की जा चुकी है, जिसके मुताबिक पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!