भोपाल।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ 9 साल पहले दिए गए कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह के बयान को कोर्ट ने आपत्तिजनक माना है। कोर्ट ने अजय सिंह को मानहानि का दोषी मानते हुए अदालत खत्म होने तक खड़ा रहने की सजा दी। फैसला शनिवार को सुनाया गया। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक अजय सिंह कोर्ट में खड़े रहे। कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। सीएम शिवराज की तरफ से कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील दीपेश जोशी ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसा बोला था, इसलिए अजय सिंह ने भी कह दिया। हालांकि, अजय सिंह ने कोर्ट के समक्ष बयान में ऐसा कुछ कहने से इनकार कर दिया। बयानों में विरोधाभासी बातें सामने आईं। एमपीएमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की अदालत ने बचाव में दी गई दलीलों को मान्य नहीं किया।
9 मई 2013 को सागर में जनक्रांति जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। साधना सिंह और शिवराज सिंह चौहान दंपती का आरोप है कि अजय सिंह ने ये आरोप सिर्फ वोटबैंक को आकर्षित करने के लिए लगाए थे। इसके बाद 4 जून 2013 को खरगौन में भी अजय सिंह ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि सीएम हाउस में नोट गिनने की मशीन लगी हुई है। शिवराज और उनकी पत्नी ने अजय सिंह के खिलाफ अदालत में एक करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिला अदालत ने 10 अक्टूबर 2013 को अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अजय सिंह ने 16 जुलाई 2014 को मामले पर जमानत भी कराई। इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसके 16 जुलाई 2016 को खारिज होने पर हाईकोर्ट में अपील की गई । 25 जुलाई 2016 को अजय सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय किए थे।
शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने 20 सितंबर 2017 को अदालत में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराए थे। सीएम ने कहा था कि अजय सिंह ने उन पर अनर्गल आरोप लगाए हैं। 4 जून 2013 को खरगोन की एक सभा में अजय सिंह ने कहा था कि साधना सिंह की असली पहचान बताईए। साधना सिंह को सीएम नोट गिनने की मशीन के रूप में लेकर आए हैं। इससे मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। मेरी पत्नी ठीक से सो नहीं पाई थी।