भोपाल। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं। वीवीआइपी मूवमेंट होने से कलेक्टर अविनाश लवानिया ने होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबों में रुकने समेत मकान को किराए पर देने, घर में काम करने वाले नौकर और बिल्डिंग में काम करने वालों की जानकारी भी पुलिस को देने के आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
कलेक्टर लवानिया ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में डीआईजी इरशाद वली को भी जांच के आदेश दिए हैं।
- किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबा या फिर ऐसे स्थान, जहां पर बाहरी व्यक्ति आकर ठहरते हैं, उनकी हर जानकारी पुलिस को हर रोज देना जरूरी है। उनकी पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना होगी।
- कोई भी व्यक्ति अपना मकान या उसका भाग तब तक किसी को किराए पर नहीं देगा, जब तक कि वह किरायेदार या पेइंगगेस्ट की पूरी जानकारी पुलिस को न दे दें।
- घरेलू नौकर तब तक नहीं रखे जा सकेंगे, जब तक कि उनकी जानकारी थाना प्रभारी को न दे दी गई हो।
- घरों में पहले से काम करने वाले नौकरों की भी जानकारी पुलिस को देना होगी।
- बिल्डिंग निर्माण में लगे मजदूर या करीगरों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से थाने में देना होगी।