छतरपुर। कलेक्टर संदीप जीआर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सोमवार को प्रसारित आदेश में किसानों से अपील करने के साथ ही चेतावनी जारी की है कि फसलों के अवशेष अर्थात नरवाई नहीं जलाएं। नरवाई जलाने से न सिर्फ जानमाल की क्षति होती है बल्कि संपत्तियों का नुकसान भी होता है और भूमि की उर्वरकता समाप्त होती है। जिले में नरवाई जलाने वाले पर सख्ती बरती जाएगी।
कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि नरवाई जलाने से भूमि की जल धारण क्षमता भी कम होती है और आगामी उपज की कम होने की संभावना होती है। साथ ही नरवाई जलाने के दरम्यान हवा का प्रवाह होने से क्षेत्र में प्रदूषण होने की आशंका बढ़ती है तो स्थायी या अस्थायी परिसंपत्तियों का नुकसान होने के साथ जानमाल की क्षति होने की संभावना बनी रहती है।
कलेक्टर ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 2500 रुपये से 15 हजार तक का दंड तय किया है। अतः किसान नरवाई जलाने से बचें। यह आदेश किसानों के हित में जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है।