जबलपुर। राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को अग्रिम ज़मानत दे दी है। भोपाल में बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दर्ज मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अग्रिम ज़मानत याचिका दाखिल की थी ।
याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को राहत देते हुए उन्हें अग्रिम ज़मानत दे दी है।
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