भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में बढ़ते कोरोना (Corona) के मामलों के चलते कैदियों (Prisoners) को पैरोल में राहत दी गई है। इस अवधि को जेल मुख्यालय ने बढ़ा दिया है। पहले यह अवधि 180 दिन की थी, लेकिन अब इस अवधि को 240 दिन कर दिया गया है। यानी अब दो महीने की और पैरोल बढ़ाई गई है। इसको लेकर जेल डीजी संजय चौधरी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
जेल डीजी संजय चौधरी ने बताया कि अभी तक कैदियों को 180 दिन की पैरोल दी गई थी। अब 2 महीने और पैरोल बढ़ाकर 240 दिन की पैरोल की स्वीकृति की गई है। जेल में कैदियों की अधिक क्षमता होने की वजह से प्रबंधन को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं। कोरोना की चपेट में जेल ना आ जाए। इसलिए प्रशासन के स्तर पर इस तरीके की व्यवस्था को लागू की गई है। पैरोल अवधि लगातार कोरोनावायरस के चलते बढ़ाई जा रही है। इंदौर उसके अलावा कई जेलों में संक्रमण के मामले सामने आए थे। इसलिए इस पैरोल अवधि को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। जब तक संक्रमण कम नहीं हो जाता तब तक पैरोल अवधि आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना है।
जेलों में क्षमता से ज्यादा हैं कैदी
मध्यप्रदेश की 131 जेलों में से 75 प्रतिशत से ज्यादा में क्षमता से अधिक कैदी हैं। जेलों में करीब साढ़े 28 हजार कैदी रखने की क्षमता है, जबकि मौजूदा स्थिति में करीब 40 हजार कैदी रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 12 हजार कैदियों को कोविड-19 के चलते भीड़ कम करने के लिए छोड़ा गया था।
मुलाकात पर है प्रतिबंध
प्रदेश की जेलों में रिहाई अवधि बढ़ाने के साथ मुलाकात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध भी है। शासन ने मुलाकात पर पहले ही रोक लगा दी थी। मार्च से यह रोके आज भी जारी है। समय-समय पर जेल मुख्यालय प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाता है। पिछले महीने ही इस प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया था। आगे भी संभावना है कि रिहाई की अवधि के साथ जेलों में भीड़ भाड़ ना हो और बाहरी व्यक्ति ना सके इसको लेकर मुलाकात पर प्रतिबंध जारी रहेगा।