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पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा, टी आई के साथ की थी मारपीट

रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले में आने वाले सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे राजकुमार उरमलिया को स्पेशल कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है । पूर्व विधायक को दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई है।

बात दे, कोर्ट ने पूर्व विधायक को पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट में दोषी पाए है। उन पर टीआई से मारपीट का आरोप था। यह मामला साल 2010 का है। बहुजन समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक राजकुमार उरमलिया ने साल 2010 में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी।हालांकि उरमलिया के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए जमानत दे दी है। उरमलिया के खिलाफ साल 2010 में यह मामला दर्ज किया गया था।

उस समय उरमलिया बहुजन समाजवादी पार्टी से रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उरमलिया के खिलाफ अतरैला थाने में मामला दर्ज किया गया था। उरमलिया पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। उरमलिया के साथ पूर्व बीएसपी विधायक गेंदालाल, अवध नारायण, वीरेंद्र को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था। पुलिस ने उरमलिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 294, 323, 332, 34 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।

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