G-LDSFEPM48Y

मध्य प्रदेश में लागू होगा गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून, गजट नोटिफिकेशन जारी

भोपाल।  मध्य प्रदेश सरकार ने अब गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए कानून के तहत गौ तस्करी और संबंधित अपराधों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

 

नए कानून के तहत दोषियों को सात साल तक की जेल हो सकती है, जो कि पहले के मुकाबले काफी सख्त सजा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून के अंतर्गत आरोपियों को केवल कलेक्टर कोर्ट में ही याचिका दायर करने की अनुमति होगी, अन्य किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकेगी। यह प्रावधान कानून की त्वरित और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

 

नए नियमों के अनुसार, गौ तस्करी में शामिल वाहनों को भी जब्त किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, जिससे कानून का पालन और गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
यह कानून विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पारित संशोधन विधेयक का हिस्सा है, जिसे अब गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। यह कदम गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है और प्रदेश में गौ तस्करी पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा।
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!