भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अब गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए कानून के तहत गौ तस्करी और संबंधित अपराधों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
नए कानून के तहत दोषियों को सात साल तक की जेल हो सकती है, जो कि पहले के मुकाबले काफी सख्त सजा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून के अंतर्गत आरोपियों को केवल कलेक्टर कोर्ट में ही याचिका दायर करने की अनुमति होगी, अन्य किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकेगी। यह प्रावधान कानून की त्वरित और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।