नई दिल्ली। अक्टूबर से नए महीने की शुरूआत होने वाली है। वहीं एक अक्टूबर से बैंक से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। जिन्हें 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। इन नियमों के तहत अगर आप किसी भी बिल का भुगतान डिजिटल प्लेटफॉर्म डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो अब भुगतान से पहले बैंक आपसे अनुमति मांगेगा।
इसके साथ ही अब पेटीएम, गूगल पे और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी बिल का भुगतान करने से पहले ग्राहकों से अनुमति लेंगे। बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना अनुमति के ग्राहक के अकाउंट से पैसे नहीं काट सकते हैं। इसको लेकर आरबीआई ने नियम भी जारी किए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू कर दिए जाएंगे। आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भुगतान के लिए ग्राहक के अकाउंट से पैसे काटते हैं तो उन्हें 5 दिन पहले ग्राहकों फोन पर मैसेज भेजना होगा।
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अब बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान से 24 घंटे पहले ग्राहकों को सूचित करना होगा। बैंक यह सूचना मैसेज द्वारा दे सकता है। जिसमें भुगतान की सही तारीख,पैसे किसे भेजना है समेत अन्य सभी जानकारी बैंक द्वारा ग्राहकों को भेजी जाएगी।