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प्रशासन के नोटिस के बावजूद कर्मचारी आवास खाली नहीं, हाईकोर्ट ने मांगा हाउसिंग बोर्ड से जवाब

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बार फिर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि थाटीपुर आवासीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी आवासों का निर्माण होना है। लेकिन वहां पहले कई सालों से जमे कर्मचारी इस काम में रोड़ा बने हुए हैं।इन कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने आवास अभी तक खाली नहीं किए हैं इसलिए थाटीपुर पुनघर्नत्वीकरण योजना परवान नहीं चढ़ सकी है यहां बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं ।

 

वह बड़े भूभाग पर कब्जा किए हुए हैं। यह कर्मचारी अपने पुराने आवास छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना में इन आवासीय आवासों को हटाकर वहां मल्टियां बनाई जानी है। यहां करीब 400 से ज्यादा बंगले और क्वार्टर बताए गए हैं। कुछ कर्मचारियों ने आवास खाली करने के जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सात दिन के भीतर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है। जबकि यहां रह रहे कर्मचारी वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वही रोकने की गुहार लगा रहे हैं।

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