जबलपुर। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मानहानि मामले को निरस्त करने राहत चाही गई थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सोमवार को विस्तृत फैसला सुनते हुए याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने ग्वालियर की कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद दायर किया है, जिसमें उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ गलत और अनर्गल टिप्पणियां करके मानहानि करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने 31 अगस्त 2019 में भिंड में एक सभा के दौरान गलत बयानबाजी की थी। इसके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका की सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह तरफ से बताया गया कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं बनता। यह भी कहा गया कि परिवादी द्वारा जो सीडी पेश की गई है, वह दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत बयान की सीडी है ना कि किसी मीडिया में सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान की सीडी है। इसलिए मानहानि का मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले में कई लोगों ने गवाही भी दी है। अधीनस्थ अदालत में सीडी भी प्रस्तुत की गई है। ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक जांच के बाद ही सुनवाई के लिए परिवाद स्वीकार किया है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया।