भोपाल। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोपित फैजल उर्फ फैजान ने मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया। यह सब मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर किया गया। फैजान सुबह ठीक दस बजे थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने पहले कागजी औपचारिकताएं पूरी कीं, उसके बाद सलामी देने की प्रक्रिया संपन्न हुई।
फैजान, जो मंडीदीप का निवासी है, को हाल ही में मप्र हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसमें शर्त थी कि उसे महीने में दो बार (पहले और चौथे मंगलवार को) थाने आकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ बोलना होगा। मिसरोद थाने में पहुंचकर उसने कहा कि उसे अपने कृत्य पर पछतावा है और वह कोर्ट के आदेश का पालन करेगा।
जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय फैजल खान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी, जिसके बाद 17 मई को उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत आरोपी बनाया था।
फैजान पर आरोप था कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाकर दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश की, जो राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के खिलाफ था।
पुलिस की जांच के बाद आरोप-पत्र ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जब अधीनस्थ अदालत से जमानत निरस्त हो गई, तो आरोपित ने हाई कोर्ट में जमानत की मांग की। इस मामले में एक वीडियो क्लिप भी पेश की गई, जिसमें यह स्पष्ट था कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए।
अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता सीके मिश्रा ने तर्क किया कि आरोपित के खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने जिस देश में जन्म लिया, उसके खिलाफ नारे लगाए। यदि वह इस देश में खुश नहीं है, तो उसे अपने पसंद के देश में रहने का विकल्प चुनना चाहिए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की एकलपीठ ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी। उन्होंने कहा कि आरोपित को पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने आकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ ‘भारत माता की जय’ भी बोलना होगा। यह शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि आरोपित में जिम्मेदारी की भावना विकसित हो और वह अपने देश के प्रति गर्व महसूस करे।