भोपाल | मध्यप्रदेश कोरोना महामारी में नौकरी के दौरान मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह योजना के तहत 5 लाख रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके नियम हाल ही में वित्त विभाग ने तैयार किए हैं। विभागों के सामने कोरोना से मृतकों के जो मामले आए हैं, उनको अनुग्रह राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त विभाग के निर्देशों के मुताबिक दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में उन्हें 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।
वे शासकीय सेवक, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उसके परिवार को अनुग्रह राशि दिए जाने का जो फार्मूला तैयार किया गया है, उसके अनुसार यदि कर्मचारी की नौकरी 30 साल की हो गई थी, तब उसे 16 महीने की ग्रेच्युटी की पात्रता थी। यानी यदि उसका वेतन 30 हजार था तो राशि की गणना 4 लाख 80 हजार होगी। इसमें कर्मचारी का 2 लाख का जीएसआई बीमा रहता है तो इस राशि का योग 6 लाख 80 हजार होगा। यानी अनुग्रह राशि 5 लाख मिलेगी और कर्मचारी के देयकों का भुगतान 6 लाख 80 हजार रुपए होगा।
यानी कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का फायदा नहीं मिलेगा। 5 साल की सेवा पूरी करने वालों को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। ऐसे मामलों में 12 महीने की ग्रेज्युटी मिलेगी। जिनका मासिक वेतन 30 हजार था तो ग्रेच्युटी 3 लाख 60 हजार हो जाएगी। इसमें जीआईएस बीमा की 2 लाख की राशि मिलेगी तो योग 5 लाख 60 हजार हो जाएगा। यह राशि मिलने वाली 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि से 60 हजार रुपए ज्यादा है।जिन कर्मचारियों की नौकरी 5 साल से कम थी, उन्हे ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं रहती है। ऐसे कर्मचारियों को 2 लाख रुपए की बीमा राशि के अलावा 3 लाख रुपए का भुगतान सरकार करेगी।