सीहोर। भैरुंदा (नसरुल्लागंज) नगर परिषद में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज करने के मामले में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एफआईआर हुई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294,506 भादवि 3(1) (द), 3(2) (वीए ) एससीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नगर परिषद में ड्राइवर के पद पर पदस्थ नितेश पिता फूलचंद सरसवाल ने आवेदन के माध्यम से पुलिस को बताया कि वह प्रतिदिन की तरह 10 अप्रैल को शाम 7 बजे के लगभग नगर परिषद कार्यालय में गाड़ी खड़ी कर जा रहा था।
इसी दौरान बस स्टैंड पर वार्ड क्रमांक 8 के कांग्रेस पार्षद अशपाक खान मिले और कहा कि उन्होंने मुझसे किसके संरक्षण में दुर्गा मंदिर के पास राजू बडो़ले का टप (गुमटी) रखवाया हैं। मैंने कहां कि मैंने कोई भी गुमटी नहीं रखवाई हैं तो मेरे साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर जलील किया और नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी। मैं उस वक्त वहां से चला गया।
दूसरे दिन फिर रात 8.30 बजे में नगर पालिका की गाड़ी से धुआं छिडकने जा रहा था। तब मेरे साथ नगर परिषद का ही एक और कर्मचारी बसंत भी मौजूद था। साई चौराहे पर एक बार फिर वहीं बात दोहराते हुए फिर जातिगत गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। इसी से क्षुब्ध होकर पुलिस में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। पुलिस ने इस मामले में दो दिन बाद कार्रवाई की हैं।