ग्वालियर। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जा रहें हैं तो उसके लिए बिजली कनेक्शन जरूर ले लें। अगर आप अपने घरेलू मीटर से व्हीकल चार्ज करते पकड़े गए तो आपका इलेक्ट्रिक वाहन जब्त हो जाएगा। आपके खिलाफ बिजली एक्ट में केस भी दर्ज होगा। इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने वालों को नया बिजली का कनेक्शन लेना होगा। सरकार ने व्हीकल चार्ज करने के लिए नया मीटर अनिवार्य कर दिया है। इन मीटर का टेरिफ प्लान भी कमर्शियल की तरह घरेलू मीटर से महंगा रहेगा।
बता दें, मध्य प्रदेश में घर के मीटर से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। ऊर्जा विभाग ने सख्त आदेश जारी कर कहा है कि लोग अलग से मीटर लें और अपनी गाड़ियां चार्ज करें। विभाग के इस आदेश की खास बात यह है कि इसके तहत तो मीटर लगाया जाएगा, उसका बिल कमर्शियल बिजली की दरों पर होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की अलग से दरें निर्धारित की हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों को शासन की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही चार्जिंग स्टेशन लगाकर दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए अलग बिजली कनेक्शन लेना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. अनधिकृत बिजली का उपयोग कर वाहन चार्जिंग करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर लोग घरेलू, कृषि अथवा अन्य तरीकों से गाड़ी चार्ज करेंगे तो उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा/वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर पृथक मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। वाहनों के चार्जिंग के लिए उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन दिए जाएंगे।