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टोल प्लाजा पर मैनेजर और कर्मचारियों के साथ पूर्व विधायक के भतीजे ने की मारपीट

सतना। नेशनल हाइवे नंबर 39 पर सतना-नागौद के बीच मौहारी टोल प्लाजा में एक शराब ठेकेदार के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया। टोल टैक्स मांगने पर उसने खुद को पूर्व विधायक का भतीजा बताते हुए टोल प्लाजा के बैरियर पर तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वह यहीं नहीं रुका उसने ऑफिस में घुसकर मैनेजर को भी पीटा और वहां रखे दस्तावेज फाड़ दिए। 22 सितंबर को हुई इस घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

 

हासिल जानकारी के मुताबिक नागौद-सतना मार्ग पर नेशनल हाइवे 39 (75) के मौहारी टोल प्लाजा में बैरियर पर टैक्स का पैसा मांगने पर वासू उर्फ अभिजीत सिंह निवासी कचनार ने कर्मचारियों और मैनेजर देवेंद्र शुक्ला के साथ मारपीट की। उसने खुद को नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का भतीजा बताते हुए धमकाया कि अगर उससे टोल टैक्स मांगने की भूल की गई तो वह उन्हें जान से खत्म कर देगा। घटना की रिपोर्ट टोल मैनेजर देवेंद्र शुक्ला पिता चन्द्रमणि शुक्ला (31) निवासी पशुपति नगर थाना बासी जिला सिद्धार्थ नगर उप्र ने नागौद थाना में दर्ज कराई है।

 

मैनेजर ने पुलिस को बताया कि 22 सितंबर की रात लगभग 11 बजे सफेद रंग की कार में वासू उर्फ अभिजीत टोल प्लाजा में पहुंचा था। उसकी गाड़ी लेन नंबर 1 में पहुंची तो बैरियर पर तैनात कर्मचारी अनुपम पांडेय ने टैक्स के पैसे मांगे। यह सुनते ही वासू भड़क उठा और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। अनुपम के साथ मारपीट करने के बाद वह प्रशासनिक भवन में घुस आया और वहां भी हंगामा करते हुए कागजात और अन्य सामान फेंकने लगा। उस समय कर्मचारी भोजन कर रहे थे लिहाजा मैनेजर देवेंद्र शुक्ला ने वासू से बाहर जाने को कहा, लेकिन उसने मैनेजर के साथ ही गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। वह बार बार खुद को नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का भतीजा बताते हुए कह रहा था कि अगर उससे दोबारा पैसे मांगे गए तो वह जान से खत्म कर देगा। हालात ऐसे बिगड़े कि मैनेजर को जान बचा कर वहां से भागना पड़ा।

 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी अभिजीत उर्फ वासू पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का भतीजा नहीं बल्कि उनके गांव कचनार का है। उसने उनके नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की। असल मे उसके चाचा समरजीत सिंह टीआई हैं, जबकि पिता अमरजीत सिंह नागौद के आगे सिंहपुर में संचालित शराब ठेके में पार्टनर हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 294, 323, 506, 427 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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