जबलपुर। अधारताल क्षेत्र में एक नाबालिग को डरा धमकाकर रिश्ते तार-तार करने वाले आरोपी रिश्ते के फूफा को पॉक्सो की अदालत ने दुराचार की अलग-अलग धाराओं के तहत तिहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाने के आदेश दिये हैं।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर बताया गया कि 30 अगस्त 2018 को पीड़िता की मां ने अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घरेलू विवाद होने के कारण करीब 1 साल पहले से वह उसकी छोटी लड़की को लेकर माँ के घर में रहने लगी थी। उसके पति के साथ पीड़िता एवं दो लड़के रह रहे थे। पति से समझौता होने पर वह वापस अपने घर में रहने आयी। तब उसकी लड़की (पीड़िता) ने रो-रो कर बताया कि जब पापा काम पर चले जाते थे।
तब वह और दोनों भाई घर पर रहते थे। उस दौरान फूफा दिन में घर आया और दोनों भाईयों को गाड़ी में पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप भेज दिया और गंदे तरीके से छुने लगा। पीड़िता के मना करने पर पीड़िता से बोला कि वह उसके पापा को बतायेगा कि पीड़िता उसकी मां से मिलती हैं। ऐसा कहकर आरोपी पीड़िता के साथ गलत काम करता रहा। घटना के तहत थाना आधारताल में दुराचार, पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया।