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गैंगरेप पीड़िता 3 महीनों तक कोर्ट के चक्कर काटती रही, हाईकोर्ट के दखल के बाद FIR

इंदौर: यह घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां एक 34 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह घटना जून 2024 की है, जिसमें अब जाकर केस दर्ज हुआ है। यह घटना 11 जून 2024 को शाम 4 बजे की है।

पीड़िता का आरोप है कि वह किराये का फ्लैट देखने गई थी, तभी काले रंग की गाड़ी में आए आरोपी इरफान अली और सलीम तेली ने जबरदस्ती उसे कार में बैठाया और सांवेर रोड स्थित एक स्क्रैप गोदाम में ले गए। वहां उसे नशा देकर बेल्ट से पीटा गया, दुष्कर्म किया गया और मुजरा कराया गया। इसके बाद आरोपी उसे एमआर 10 ब्रिज पर छोड़कर भाग गए।

शिकायत का दर्ज न होना

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सलीम और भाजपा नेता व देवास के पूर्व पार्षद इरफान अली के दबाव के कारण पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की।

कोर्ट ने पुलिस को 90 दिन में जांच के बाद केस दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

पहले भी हुआ था मामला:

पीड़िता ने 2017 में भी सलीम पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में समझौता कर लिया गया था।

पुलिस की प्रतिक्रिया
कनाड़िया थाना टीआई केपी यादव ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
डीपीसी अभिनव विश्वकर्मा ने कहा कि पीड़िता के खिलाफ भी 7 शिकायतें पैसे मांगने की आ चुकी हैं, इसलिए जांच की जा रही है।

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