मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में Government ने निकाला दुकानदारो के लिए आदेश। शासन का आदेश है आज से कोई भी दुकानदार 8 बजे के बाद अपनी दुकान नहीं खोल सकता। यदि किसी दुकानदार की दुकान 8 बजे के बाद खोली पाई गई तो उसे बड़ा जुर्माना देना होग। अभी तक दुकानदार अपनी मर्जी के अनुसार रात में 10 से 11 बजे तक खोल लिया करते थे लेकिन आज से ऐसा नहीं कर पाएंगे।
दुकानदार को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है वर्ना कार्यवाही के लिए तैयार होना होगा। ये फैसला कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किया गया है। क्योकि जो दुकाने 10 से 11 बजे तक खुलती थी उन दुकानों पर लोग कहते हो जाया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। पुरे प्रदेश में आज से ही लागु होगा ये नियम।