भोपाल। शहर में बढ़ते केसों को लेकर सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपना लिया है। अगर शहर में कोई बिना मास्क लगाए पाया जाता है तो उसे 100 नहीं बल्कि 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं अगर किसी संस्थान में बिना दोनों डोज लगे कर्मचारी मिलते हैं तो उस संस्थान पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सबसे बड़ी बात अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन नहीं बल्कि सीधा का काटजू अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते केसों पर आपात बैठक लेकर कलेस्टर्स को संबंधित कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। 14 दिन में ही राजधानी में 79 केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में ही भोपाल में 14 केस मिले हैं, जो प्रदेश में मिले केस के दो तिहाई है। ऐसे में सरकार लोगों को मास्क पहनने और एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की समझाइश दे रही है। बावजूद बाजारों में लापरवाही सामने आ रही है। लिहाजा, अब नगर निगम फिर से सख्ती करेगा। पहले बिना मास्क के 100 रुपए जुर्माना था, अब 500 रुपए कर दिया गया है। इसके लिए चेकिंग की जाएगी।