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मुरैना में  2006 से पहले रिटायर कर्मचारियों को 32 महीने का एरियर दे सरकार

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मुरैना  | एक जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का 32 महीने का एरियर भुगतान किए जाने का मुद्दा वरिष्ठ नागरिक सह पेंशनर्स संघ ने उठाया है।

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संगठन ने कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक सह पेंशनर्स संघ के जिला अध्यक्ष उजागर सिंह चौहान ने कहा है कि 2 मार्च 2020 को जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी एक जनवरी 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनको छठवें वेतनमान का 32 महीने का एरियर दिया जाए। लेकिन इस आदेश के नौ महीने बाद भी राज्य शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है।

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