Saturday, April 19, 2025

दादी ने मांगी पौत्री की सुपुर्दगी, हाईकोर्ट ने महिला बाल विकास को लड़की को पेश करने के दिए आदेश

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पौत्री की कस्टडी के लिए याचिका दायर की है। जिसमें उसने कहा है कि महिला बाल विकास विभाग और बाल कल्याण समिति ने उसकी पुत्री को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले रखा है।हाई कोर्ट ने इस मामले में बाल विकास विभाग और बाल कल्याण समिति को गुरुवार को लड़की को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

 

दरअसल नया बाजार की रहने वाली महिला इंदिरा राठौर के बेटे को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भेजा गया है। घटना के बाद से ही उसके बच्चे इस बुजुर्ग महिला के साथ रह रहे थे। लेकिन नाबालिग लड़की 4 जनवरी 2020 को अपने घर से अचानक चली गई थी। बाद में दादी इंदिरा राठौर ने जानकारी ली तो पता चला कि उनकी पौत्री कंपू के एस ए एफ रोड पर स्थित इंदिरा गांधी कामकाजी महिला गृह में बाल कल्याण समिति के आदेश से रह रही है।18 जनवरी 2022 को यह लड़की बालिग हो चुकी है। बाल कल्याण समिति के सामने इस लड़की की दादी ने आवेदन पेश किया।

 

 

वही उन्होंने दादी को लड़की की सुपुर्दगी देने से इंकार कर दिया। जबकि महिला का कहना है कि लड़की दादी के साथ रहने की इच्छा जता चुकी है। यह मामला भी सामने आया कि बुजुर्ग महिला की छोटी सी दुकान है वह कैसे लड़की का खर्चा उठाएगी ।सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को लड़की को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!