इंदौर । इंदौर शहर के लोगों को बुधवार से किराना, फल और सब्जी मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बैंच के आदेश के बाद मंगलवार रात इंदौर जिला प्रशासन को अपने फैसले में संशोधन करना पड़ा और जरूरी वस्तुओं के विक्रय की अनुमति देनी पड़ी। कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि इंदौर में खेरची श्रेणी के किराना, ग्रोसरी दुकानों के संचालक सोमवार से शुक्रवार (पांच दिन) तक सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक फोन पर ग्राहकों से आर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकेंगे। दुकानों पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन के पुराने आदेश में 28 मई तक किराना, फल-सब्जी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था
आदेश में ये दिए गए निर्देश
- किराना-ग्रोसरी के सभी थोक बाजार बंद ही रहेंगे।
- थोक दुकानदार खेरची दुकानदारों से फोन पर आर्डर लेकर अपनी दुकान या गोदाम से किराना और ग्रोसरी का सामान भेज सकेंगे।
- सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल और छावनी तथा अन्य स्थानों के थोक बाजारों की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।
- चोइथराम और निरंजनपुर सब्जी मंडी बंद रहेंगी।
- ठेलों के झुंड बनाकर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।
- दूध के घर-घर वितरण या डेरी से वितरण का समय पहले की तरह सुबह छह से नौ और शाम को पांच से सात बजे तक रहेगा।