MP में दुर्गा उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी,इन नियमों का करना होगा पालन

भोपाल। भोपाल में दुर्गा उत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा गाइडलाइन तय कर दी गई है। जिसमें इस बार पीओपी की मूर्तियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा पंडाल की साइज भी निर्धारित कर दी गई है। किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम समितियों द्वारा नहीं कराए जा सकेंगे।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों को लेकर सरकार और जिला प्रशासन समय-समय पर गाइडलाइन जारी करता है। गणेश उत्सव को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई थी। चल समारोह पर जहां पाबंदी लगाई थी। वहीं पंडाल की लंबाई-चौड़ाई भी निर्धारित की गई थी। गृह विभाग की माने तो 1 सितंबर को जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वह अभी भी लागू है। इस हिसाब से चल समारोह या धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। दुर्गा उत्सव को लेकर डिस्ट्रीक क्रासिस मेनेजमेंट कमेटी निर्णय लेगी।

 

  • नवरात्रि के दौरान शहर में किसी भी प्रकार की रैली और चल समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
  • POP की मूर्तियों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए अगर कहीं पीओपी की मूर्ति मिलती है तो उन्हें तुरंत जप्त कर लिया जाएगा।
  • इस दौरान केवल मिट्‌टी की मूर्तियां बनाने की अनुमति रहेगी।
  • झांकी के लिए बनाए गए पंडालों का आकार अधिकतम 30×45 फीट निर्धारित किया गया है।
  • किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। नवरात्रि के दौरान केवल मूर्ति स्थापित करने और पूजा अर्चना करने की ही अनुमति रहेगी।
  • धार्मिक समितियों व आयोजकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • गणेश उत्सव में लागू गाइडलाइन का ही पालन दुर्गा उत्सव में करना होगा।
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