इंदौर। इंदौर में पर्सनल जिम ट्रेनर बनकर कॉल सेंटर में काम करने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध माना। जिसमें जमानत नही देने की बात कही गई।
विजयनगर पुलिस ने बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे के पास स्थित गोल्ड जिम के ट्रेनर गौरव पुत्र श्याम पंवार निवासी सीपीडब्लयूडी कॉलोनी को शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में आरोपी बनाया था। इस मामले में गौरव के वकील द्वारा कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। पीड़िता के वकील की ओर से मामले में कई तर्क दिए थे। जिसे कोर्ट ने नहीं माना।
विजयनगर पुलिस ने कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती की शिकायत पर गौरव पर केस दर्ज किया था। जिसमें बताया गया था कि 2021 से जिम ज्वाइन करने के दौरान उनकी पहचान हुई थी। इस दौरान गौरव को उसने पर्सनल ट्रेनर बनाया था। इसके बाद दोनों में बातचीत होती रही। पीड़िता ने बताया कि 19 जून 2022 को गौरव उसके घर आया था। यहां पीड़िता की बहन भी सो गई थी। इस दौरान गौरव ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। मामले में पीड़िता ने दस दिन बाद गौरव के खिलाफ विजयनगर थाने पर रेप का केस दर्ज कराया था।