भोपाल | मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में चल रहा जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। इसी के साथ जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने के सख्त निर्देश दे दिए। ऐसा न किये जाने पर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवई हुई।
इस दौरान याचिकाकर्ता राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कोविड संक्रमण के दौर में जूडा हड़ताल सर्वथा अनुचित है। उससे चिकित्सा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अपनी मांगें मनवाने के लिए इस तरह राष्ट्रीय आवदा के समय मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।