जबलपुर। एमपी पंचायत चुनाव को लेकर नया पेंच फंसता नजर आ रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत धूमा के निर्विरोध पंच चुने गए गोविंद साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पंचायत चुनाव निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जा कर दिया है और 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत धूमा से उसे निर्विरोध पंच चुन लिया गया था और सिर्फ इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी थी लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए। याचिका में कहा गया है कि जो निर्विरोध चुने जा चुके थे, उनके चुनाव को प्रभावित करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। याचिका के अनुसार, निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रत्याशी के चुनाव को सिर्फ हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि ओबीसी आरक्षण के मामले पर पंचायत चुनाव अटक गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद सरकार और विपक्ष ने आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही। इसके बाद सरकार ने पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस ले लिया। जिस पर चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का ऐलान कर दिया था।