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मां की हत्या करने वाले बेटे को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

ग्वालियर। ग्वालियर में करीब 10 साल पहले शिवपुरी जिले में मामूली विवाद में अपनी मां फुलिया बाई की हत्या करने वाले तूफान सिंह को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शिवपुरी जिला एवं सत्र न्यायालय ने तूफान सिंह को 27 अप्रैल 2017 आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। इस समय तूफान सिंह शिवपुरी जेल में सजा काट रहा है। दोषी बेटे तूफान सिंह ने सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और खुद को पागल बताते हुए रिहा करने की मांग की।

 

हाई कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने अपनी मां फुलिया बाई पर लगातार लाठी से प्रहार किए थे और पिता पर भी हमला किया था ।आरोपी को बस स्टैंड से लाठी के साथ गिरफ्तार किया गया था ।जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया उस समय पुलिस अधिकारी ने मानसिक बीमारी के संबंध में कुछ भी नहीं उल्लेख नहीं किया था । यहां तक कि ट्रायल कोर्ट में भी मानसिक बीमारी के संबंध में कोई तथ्य सामने नहीं आया था ।यह घटना 26 मार्च 2012 को हुई थी अगले ही दिन हत्यारे बेटे को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था।कोर्ट ने माना कि आरोपी पागल होता तो वह घर से नहीं भागता और फरार नहीं होता।

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