नई दिल्ली। दिल्ली HC ने हवाई अड्डों और विमानों में मास्क को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हवाई अड्डों और विमानों में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को जबरदस्ती हटाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान डीजीसीए के वकील ने अदालत को बताया कि भोजन के दौरान ही मास्क हटाने में छूट दी गई है।
आदेश में कहा गया है, ‘DGCA को हवाई अड्डों और उड़ानों में विमानन कर्मचारियों आदि को मास्क और हाथ की स्वच्छता के मानदंडों का पालन करना चाहिए। यदि कोई यात्री उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने के लिए अलग-अलग बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नो-फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर मामले बढ़ते रहे और लोग दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो प्रदेश में सख्त प्रतिबंध (Lockdown) लगाने पड़ सकते हैं। कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक में महाराष्ट्र की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को फेस मास्क का उपयोग करना चाहिए, खुद को टीका लगाना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। यदि लोग फिर से लॉकडाउन जैसे हालात का सामना नहीं करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है। इससे पहले एक दिन में कोरोना वायरस के 3,712 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 19,509 हो गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल संक्रमणों का 0.05 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं। रिकवरी रेट 98.74 प्रतिशत दर्ज किया गया है। दैनिक संक्रमण दर 0.84 प्रतिशत है। साप्ताहिक संक्रमण दर 0.67 प्रतिशत है। मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत दर्ज की गई है। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में वैक्सीन की 193.70 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।