मिलावटी खाद्य पदार्थों की बेधड़क बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, मुरैना कलेक्टर को किया तलब

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अधिवक्ता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुरैना कलेक्टर बी कार्तिकेयन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। शहर के अधिवक्ता उमेश बौहरे ने अवमानना याचिका दायर करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया है। कोर्ट को बताया गया कि अभी भी ग्वालियर चंबल अंचल में मिलावटी दूध व उससे बनी अन्य सामग्री बाजार में धड़ल्ले से बेची जा रही है। प्रशासन न तो इनकी बिक्री पर रोक लगा रहा है और न ही मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान मुरैना में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया कि मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए सैकड़ों की संख्या में सैंपल लिए गए, साथ ही कई व्यापारियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई। कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ और मुरैना कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ग्वालियर चंबल अंचल में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करके कई कारोबारियों पर रासुका के तहत उन्हें जेल भेजा था। लेकिन अधिकांश मामलों में कारोबारियों के सैंपल प्रयोगशाला में पास हो गए और वे जेल से बाहर आ गए। इस पर भी कोर्ट ने अधिकारियों पर फटकार लगाई थी कि वह जिस तरह की कार्रवाई करते हैं उससे कल बार कोर्ट को रासुका की कार्रवाई खत्म करना पड़ती है।

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