आरोपी को 25 पौधे रोपने की शर्त पर मिली हाईकोर्ट से जमानत

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By Sharma Published On: July 22, 2022

ग्वालियर। हत्या के मामले में ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद आरोपी भोलाराम कुशवाहा को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनोखी शर्त पर जमानत का लाभ दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भोलाराम कुशवाहा को 25 पौधे लगाने होंगे इतना ही नहीं उसे पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाकर उनकी देखभाल भी करनी होगी।

 

 

दरअसल भोलाराम कुशवाहा के खिलाफ उटीला थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज है ।वह 31 अगस्त 2020 से अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है ।पूर्व में भी आरोपी ने जिला न्यायालय में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में आवेदन किया था। लेकिन तीनों ही बार हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने उसे अपने नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाते हुए 25 पौधों को रोपने की शर्त पर जमानत का लाभ दिया है। आरोपी को लगाए गए पौधों के फोटोग्राफ भी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहां पेश करने होंगे।