الرئيسيةएजुकेशनअगर आपका बच्चा जाता है कोचिंग, तो जान लें ये गाइलाइन.

अगर आपका बच्चा जाता है कोचिंग, तो जान लें ये गाइलाइन.

भोपाल: दिल्ली में हुई घटना के बाद अब एमपी में कोचिंग को लेकर नई गाइडलाइन आ गई है। अगर आपका बच्चा कोचिंग जाता है तो आप अवश्य ही कोचिंग संस्थान में इन चीजों के बारे में जान लें, अगर इस तरह की सुविधाएं कोचिंग संस्थान में नहीं है तो आप कोचिंग के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं.

एमपी नगर में कोचिंग संस्थानों को अब बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही करने की अनुमति होगी। बेसमेंट में कोचिंग क्लास के ऑफिस या कोई अन्य काम नहीं चलाया जा सकेगा, और न ही वहां कबाड़ रखा जा सकेगा। सभी कोचिंग संस्थानों को नोटिस बोर्ड पर संचालन के लिए ली गई सभी जरूरी अनुमति और ऑडिट रिपोर्ट लगानी होगी। इस संबंध में गाइडलाइन तैयार कर ली गई है, जिसे एसडीएम एमपी नगर के ऑफिस में शनिवार को होने वाली बैठक में लागू किया जाएगा।

एमपी नगर में लगभग 100 से अधिक कोचिंग क्लास हैं, जिनमें से 30 से 40 बड़ी कोचिंग संस्थाएं शामिल हैं।

कोचिंग संस्थानों को 15 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे बेसमेंट में प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था कर सकें और सभी जरूरी ऑडिट समय पर करा सकें। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक की समस्या को हल करने का प्लान भी तैयार किया जाएगा।

बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही होगा, और वहां कोई अन्य व्यवसाय नहीं चलाया जा सकेगा। गाइडलाइन के अनुसार, फायर ऑडिट और लिफ्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन ऑडिट कराना होगा, और उसका प्रमाण पत्र नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। यदि बेसमेंट में वाहन पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, तो वह बनवाना होगा। इसके अलावा, कोचिंग संस्थानों को लिखित में शपथ पत्र देना होगा कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाएगा।

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