भोपाल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुरुवेंद्र कुमार हुरमाड़े बुरहानपुर ने नेपानगर की भाजपा विधायक सुमित्रा कास्डेकर के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय में दाखिल एक परिवाद को आधार बनाकर खकनार थाना पुलिस को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामला 2011 में एलपीजी गैस वितरण कंपनी की एजेंसी लेने और 2020 में विधायक के लिए नामांकन प्रस्तुत करते समय अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाने का है अधिवक्ता जहीर उद्दीन ने बताया परिवाद दाखिल करने वाले बालचंद शिंदे की ओर से विधायक से संबंधित आरटीआई लगाकर शिकायतें की थीं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब मेरे माध्यम से न्यायालय में परिवाद लगाना पड़ा था।
याचिकाकर्ता बालचंद शिंदे ने शिकायत में कहा कि 2011 में विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के तहत गैस एजेंसी प्राप्त की है, जिसमें जन्म तारीख 4 मई 1985 बताई है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता 10वीं बताई थी, जबकि 2020 में नेपानगर से उपचुनाव लड़ा, तब नामांकन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें जन्म तिथि 15 अगस्त 1983 और योग्यता 8वीं पास बताई है।
उन्होंने कहा योग्यता बढ़ना थी, यहां घट गई। प्रगति की ओर जाना था, यह नीचे आए। इस तरह फर्जी दस्तावेज चुनाव आयोग और इंडियन गैस के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसलिए हमने सीआरपीसी की धारा 56 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें नेपानगर विधायक पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध बनने की मांग की थी। न्यायालय ने आदेश पारित कर खकनार थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वह विधायक के खिलाफ केस दर्ज करें। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि न्यायालय से एक लेटर मिला है, जिसमें 156-3 के तहत जांच कर एक महीने के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। एक महीने के भीतर मामले की जांच कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे।