ग्वालियर | मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट के लिये कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने पुर्नमतदान की मांग करते हुए मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी की पुर्नमतदान याचिका पर खण्डपीठ 9 नंवम्बर को 11 बजे सुनवाई करेगा। अपनी याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने उप चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और मतदान प्रभावित करने का हवाला दिया है।
जौरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी पंकज उपाध्याय की ओर से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने गुरूवार को ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका लगाई थी। इसे मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आवेदन भेजकर तत्काल सुनवाई में लेने का निवेदन किया था। कि चुनाव से पूर्व 23 अक्टूबर को इस संबंध में चुनाव आयोग को आगाह किया गया था।
कि पहले भी हुए चुनाव में इन बूथों में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी तरीके से मतदान किया गया था इसलिये इनको संवेदनशील मतदान केन्द्र बनाया जाये, लेकिन चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया और इस बार उपचुनाव में यही स्थिति रही। चुनाव आयोग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने के कारण प्रत्याशी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी भोपाल को भी पत्र लिखा है जिसमें विधानसभा उपचुनाव जौरा क्षेत्र के क्रमांक-5 मतदान केन्द्र पर पुर्नमतदान कराने का आग्रह किया हैं अपने पत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ने लिखा है कि जौरा के अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर भाजपा के प्रत्याशी सूबेदार सिंह सिकरबार ने अपने क्षेत्र के बाहुबली एवं असामाजिक तत्वों के माध्यम से मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर अपने पक्ष में मत डलवाये हैं।
उक्त मतदान केन्द्रों पर गांव वालों ने अपनी पर्ची का उपयोग ही नहीं किया तो उनका मत कैसे डाला गया यह प्रश्न चिन्ह है। इसकी पुष्टि मतदान केन्द्र पर लगे कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर की जा सकती है। इसलिये आपसे आग्रह है कि इन मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान कराये जाये।