सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 एफआईआर के मामले में ऑल्ट न्यूज के संस्थापक को सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 20 हजार रु के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज सभी 6 FIR रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने और उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के ट्वीट्स की जांच के लिए गठित एसआईटी को भंग कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं।

 

 

इसके एक दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जुबैर पर तुरंत कार्रवाई न करने को कहा था। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि मोहम्मद जुबैर पर सभी एफआईआर एक जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि एक मामले में जमानत के बाद दूसरे मामले में उनको रिमांड पर लिया जाता है।

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