रांची | पटना लंबी कानूनी लढ़ाई तथा कोर्ट- कचहरी के बाद राजद सुप्रीमो लालूप्रसाद यादव जेल से आज रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद यादव जेल से बाहर निकले हैं।वे झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुडे मामले में मार्च 2018 से सजा काट रहे थे।झारखंड हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को लालू को जमानत दे दी थी।
हालांकि अधिवक्ताओं के कार्यनहीं किए जाने के कारण बेल बॉड नहीं भरा जा सका था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आदेश जारी होने के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए। इन मुचलको को कोर्ट ने सही पाया और लालू को जेल से छोडने का आदेश भी दिया गया। इस मामले में लालू को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई थी।