एमपीसीसीआई द्वारा संभागीय प्रशासक व निगमायुक्त को लिखा पत्र

ग्वालियर। एमपीसीसीआई (MPCCI) द्वारा संभागीय आयुक्त व प्रशासक तथा आयुक्त,नगर-निगम ग्वालियर को पत्र लिखकर सम्पत्ति कर के साथ पुन: गारबेज शुल्क वसूल किए जाने का विरोध करते हुए, 6 प्रतिशत छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने का एक अवसर और उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई है । एमपीसीसीआई (MPCCI) के अध्यक्ष विजय गोयल,संयुक्त अध्यक्ष प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष पारस जैन, मानसेवी सचिव डॉ.प्रवीण अग्रवाल,मानसेवी संयुक्त सचिव ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष वसंत अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि संभागीय आयुक्त के निवास पर 19 सिंतबर को ऊर्जा मंत्री प्रद्युन सिंह तोमर के सानिध्य में हुई बैठक में यह निश्चित किया गया था, कि गारबेज शुल्क के अस्तित्व को तय करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

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जिसमें चेबर ऑफ कॉमर्स सहित सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और वह समिति गारबेज शुल्क के अस्तित्व को तय कर, उस पर उचित निर्णय लेगी एवं जब तक समिति का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक सम्पत्ति कर बिना गारबेज शुल्क के जमा किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा है कि तदनुसार 30 अटूबर तक बिना गारबेज शुल्क के सम्पत्ति कर ऑनलाईन और मैन्युअल जमा भी किया जा रहा था,परन्तु 30 अटूबर को ऑनलाईन एवं टीसी द्वारा भी सम्पत्ति कर बगैर गारबेज शुल्क के जमा करने से इंकार कर दिया गया।

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इस संबंध में चेबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयुक्त,नगर-निगम से चर्चा करने का काफी प्रयास किया,लेकिन उनसे चर्चा नहीं हो सकी। इसके पश्चात मानसेवी सचिव डॉ.प्रवीण अग्रवाल ने अतिरिक्त आयुक्त,नगर-निगम,राजेश श्रीवास्तव के संज्ञान में इस मामले को लाया गया,तब उनके द्वारा बताया गया कि सेक्टर में कोई तकनीकि खराबी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। एक-दो घंटे में इस समस्या का हल हो जाएगा। बावजूद इसके आज तक लगातार सपर्क करने के बावजूद दोनों अधिकारियों से चर्चा नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप 31 अटूबर सम्पत्ति कर जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट की अंतिम तिथि होने से काफी करदाता यह लाभ लेने से वंचित रह गए।

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एमपीसीसीआई (MPCCI) ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों से माँग की है कि 6 प्रतिशत छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने का एक अवसर और उपलब्ध कराया जाए एवं गारबेज शुल्क के संबंध में निर्णय लेने हेतु उक्त समिति के गठन उपरान्त निर्णय आने तक सम्पत्ति कर,बिना गारबेज शुल्क के जमा करने हेतु निर्देशित किया जाए।

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