मजदूर की हत्या के मामले में आरोपियों को उम्र कैद, BJP नेता को टारगेट कर चलाई थीं गोलियां

ग्वालियर। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप शर्मा की हत्या की कोशिश में एक बेगुनाह की जान लेने वाले पिता पुत्र भूपेंद्र और उसके पुत्र लव कुश गुर्जर को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। और इन दोनों पर बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इन लोगों ने दिलीप शर्मा की हत्या करने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी जिसमें मजदूर पप्पू परिहार की मौत हो गई थी।

 

पुलिस ने इस मामले में राजेश शर्मा रामेंद्र शर्मा प्रसन्न शर्मा को अपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना था। लेकिन साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है अपर लोक अभियोजक कुलदीप दुबे ने यहां बताया कि 21 फरवरी 2014 को शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित उनके प्रतिष्ठान पर सुबह 7 बजे भाजपा नेता दिलीप शर्मा उनके छोटे भाई संजय शर्मा अपने काम में व्यस्त थे तभी पिता पुत्र भूपेंद्र लवकुश गुर्जर एक नाबालिग आरोपी बाइक से वहां आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी।

 

 

गोलीबारी में मजदूर पप्पू की गोली लगने से मौत हो गई पुलिस को लिखाई शिकायत में बताया गया कि भाजपा नेता की राजेश शर्मा प्रसन्न शर्मा और श्याम शर्मा से दुश्मनी चल रही थी तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2005 में भाजपा नेता के लड़के राहुल शर्मा की हत्या कर दी थी। इस मामले में फरियादी दिलीप शर्मा और संजय शर्मा की 7 मार्च 2014 को गवाही होनी थी।इसी दौरान उन पर ये हमला किया गया था। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में हुई थी।

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