जबलपुर। मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में शराब खरीदने के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में आबकारी विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत हेलमेट नहीं पहनने वाले शराब नहीं खरीद सकेंगे
मध्यप्रदेश में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सड़क हादसों को कम करने की दिशा में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यातायात विभाग सख्ती दिखा रहा है। जबलपुर में हेलमेट लगाने की इस मुहिम में आबकारी विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिना हेलमेट के अब लोग शराब नहीं खरीद सकेंगे। जिले में शराब खरीदने के लिए हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। आबकारी विभाग के निर्देश के बाद अब शराब दुकान संचालकों ने दुकान के बाहर बैनर पोस्टल लगाए हैं, जिसमें बिना हेलमेट के शराब नहीं बेचने की बात लिखी है। दुकान के बाहर के पोस्टर्स पर लिखा है कि शराब खरीदने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हेलमेट नहीं तो शराब नहीं।
वहीं, इस पूरे मामले पर आबकारी विभाग के अधिकारी का कहना है कि सबसे ज्यादा हादसे शराब पीकर वाहन चलाने से होते हैं। शराब के नशे में लोग अपनी जान के साथ ही दूसरे की जान भी खतरे में डाल देते हैं। लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने को लेकर इस मुहिम को शुरू किया गया है। सख्ती के चलते अब हेलमेट पहनने वाले ही शराब खरीद सकेंगे।