भोपाल। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल ने बताया कि म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने के लिए युवा बेरोजगार सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपये परियोजना लागत तथा उद्योग (उत्पादन क्षेत्र) की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए परियोजना लागत का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन योजना के लिए 25 लाख का LOAN
Prime Ministers Employment Generation Programme, PMEGP योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग हेतु 25 प्रतिशत तथा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाइन pmegp ई पोर्टल kviconline.gov.in के माध्यम से केव्हीआईबी विभाग में आवेदन का सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय खादी तथा ग्रामोद्योग जिला पंचायत, भोपाल में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।