भोपाल। एक बार फिर कोरोना को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बाजारों में सामाजिक दूरी का पालन करवाने की बात कही गई साथ ही लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा। होली शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद के लिए गाइडलाइन जारी होगी। त्योहारों में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं हर जिले में क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक होगी। मेरी होली, मेरे परिवार के साथ होगी।
कोरोना को लेकर कैबिनेट की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जुलूस, गेर या समारोह नहीं होंगे। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के madhya pradesh lockdown news साथ अब बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगौन में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अब 28 मार्च को प्रदेश के 7 शहरों में लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन माना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह कोरोना पर समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद शाम को हुई हाईलेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 28 तारीख को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इन सात शहरों में परीक्षाएं पूर्व निर्धारित होगी। साथ ही 50 लोगों की परमिशन मिलेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की व्यवस्था भी अब बंद कर दी गई है, रेस्टोरेंट वाले सिर्फ होम डिलीवरी कर पाएंगे। जिलों के धार्मिक स्थलों को लेकर फैसला क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में होगा। जहां 20 से ज्यादा मामले आ रहे वहां जिलों की क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटीधार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लेगी।
लॉकडाउन के दौरान इन शहरों में होटल बंद रहेंगे। खाने की होम डिलीवरी की जाएगी। शादी समारोह के लिए मेहमानों की संख्या अधिकतम 50 तय कर दी गई है। इसी तरह शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग, उठावना में 50 लोग, मृत्युभोज में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इस दौरान जिम और सिनेमा घर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है।
वहीं धार्मिक स्थल में लोगों की संख्या कितनी होगी, और क्या नियम होंगे, यह जिलों की क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी यह करेगी। इसके साथ ही अभी जो नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है, उसे रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे से किए जाने को लेकर भी जिले की क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी ही निर्णय लेगी।